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हिट एंड रन केस में जिला स्तर पर होगा मुआवजे का फैसला

हरियाणा में सड़क हादसों होने वाली मौतों के मामले में अब जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा मुआवजा तय किया जाएगा। इससे पहले यह सभी केस राज्य स्तरीय कमेटी को भेजे जाते थे। परिवहन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में अकसर हिट एंड रन केसों में लोगों की मौत होने पर आश्रितों को मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था।

कई-कई माह तक फाइलें सरकारी दफ्तरों में घूमती रहती थी। इसकी वजह से मृतकों के आश्रितों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने हिट एंड रन केसों में मुआवजे के संबंध में फैसला लेने के अधिकारी जिला उपायुक्तों को दे दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर दिया है। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जिला उपायुक्त अब क्लेम सैटलमेंट कमिश्नर होंगे। जिला स्तर पर हिट एंड रन केसों में आने वाले मुआवजे के आवेदनों पर अंतिम निर्णय जिला उपायुक्त लेंगे। कमेटी में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को क्लेम जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम द्वारा हादसे का शिकार लोगों के आश्रितों के आवेदन की जांच की जाएगी। जिले के एसपी अथवा एसपी द्वारा नियुक्त डीएसपी स्तर के अधिकारी, जिला का चीफ मेडिकल ऑफिसर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का डीटीओ इस कमेटी का सदस्य होगा। इसके अलावा, सामान्य इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा नियुक्त अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में अपनी सिफारिश करेगा। इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा अगर डीटीओ को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो डीटीओ इस कमेटी में सदस्य की बजाए सदस्य सचिव के रूप में सिफारिशें देगा।

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