
बेटी को मारने के दोषी पुलिस कर्मी पिता, चाचा को उम्रकैद
ऑनर किलिंग के मामले में एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने दोषी पिता और चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग का मामला 18 मार्च 2021 थाना शहर बल्लभगढ़ का है। मृतका के पति सागर ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी की हत्या, पत्नी के पिता और चाचा ने की है।
शिकायत के आधार पर थाना शहर बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर सुदीप और सब इंस्पेक्टर विनोद के द्वारा की गई। पूछताछ में सामने आया की मृतका कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसके बाद पिता एसआई सोहन पाल और चाचा शिव कुमार हवलदार ने कोमल की हत्या कर दी थी। दोनों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता सागर ने बताया कि मृतका ने 8 फरवरी को अपनी मर्जी से सागर यादव के साथ आर्य समाज मंदिर सेक्टर-64 में शादी कर पुलिस प्रोटेक्शन हासिल किया था। शादी के संबंध में लड़की के परिजनों को पता चला तो दोनों पक्षों के गणमान्य लोगों की पंचायत में 15 मार्च 2021 को दोनों की शादी करनी तय हुई और पुत्री कोमल को परिजन अपने साथ ले गए। दोनों पक्षों के परिजनों के समक्ष सागर और मृतका कोमल की 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी।
15 मार्च को शादी होनी थी लेकिन लड़की के पिता सोहन पाल ने बताया कि उनके किसी संबंधी की मृत्यु के कारण शादी नहीं हो सकती। लड़की ने शिकायतकर्ता को फोन किया कि उसके परिजन उसकी शादी के पक्ष में नहीं है। परिजन उसकी किसी दूसरी जगह शादी का दबाव बना रहे हैं। कोमल और सागर की मुलाकात 17 मार्च को सेक्टर-7 में हुई।
रात के समय मृतका कोमल ने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से बताया कि उसके पिता सोहन पाल औऱ चाचा शिवकुमार मुख्य गेट के पास लाइट बंद करने के बाद संदिग्ध तरीके से बात कर रहे हैं। इसके बाद वे सोने चले गए। शिकायतकर्ता सागर को मृतका की सहेली ने बताया कि कोमल ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के पिता और चाचा ने कोमल का अपने गांव सहराला जिला पलवल में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस ने बनाए 33 गवाह
पुलिस के अनुसार साक्ष्य एकत्रित कर 33 गवाह बनाए गए और 15 जून को अदालत में चालान पेश किया गया। एकत्रित साक्ष्यों, पुलिस के गवाह व शिकायत पक्ष की गवाही और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए.के. चौहान की दलीलों पर अदालत ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।