दिल्ली एनसीआरराज्यहरियाणा

भाटला सामाजिक बहिष्कार मामला

सरपंच प्रतिनिधि सहित 6 की गिरफ्तारी के सुप्रीम आदेश

भाटला प्रकरण में गांव में सामाजिक बहिष्कार की मुनादी करने के आरोप में करीब साढ़े पांच साल पूर्व दर्ज किए गए मामले में जिला अदालत द्वारा सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार सहित 6 आरोपियों के जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को सुप्रीमकोर्ट ने सही ठहराया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि इससे पूर्व इन गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की याचिका गत 1 दिसंबर, 2021 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसको अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में दखलंदाजी करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत के तत्कालीन जज अजय तेवतिया ने गत 8 अगस्त, 2021 को सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार के अलावा रामचंद्र, राम सिंह, जयकिशन, लीला व सुमेरू पंडित के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।

इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पूर्व के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया हुआ था जो कोविड-19 के कारण बढ़ता गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर इस तरह के स्थगन आदेश को 6 माह के लिए प्रभावी बताया था। इसी आदेश के आधार पर यह गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button