
हरियाणा में नयी शिक्षा नीति आगामी सत्र से होगी लागू
हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 नये सत्र से लागू होने जा रही है। ऐसे में अब किसी भी बच्चे को छह साल की उम्र होने पर ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। यह नियम सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। वह बात अलग है कि पहली अप्रैल को शुरू हो रहे नये शैक्षिक सत्र 2023-24 में साढ़े पांच साल के बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। 2024-25 से न्यूनतम आयु सीमा छह साल होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य व स्कूल हैड को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी पांच साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला दिया जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में स्कूल में प्रवेश की आयु को एक समान करने का निर्णय लिया है।