
डी-सेंट्रलाइज्ड, बल्क वेस्ट जेनरेटरों से करें ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था
फरीदाबाद-मानेसर निगम को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज फरीदाबाद-मानेसर नगर निगम को आदेश दिया कि वह गुरुग्राम की तरह डी-सेंट्रलाइज्ड माध्यम तथा बल्क वेस्ट जेनरेटरओ के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च तक लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता 15000 टन प्रतिदिन हो जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनुसार सातवीं बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के बारे में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने चेयरमैन को बताया कि फिलहाल 5500 टन प्रतिदिन की क्षमता से लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है, जिसे 15 फरवरी तक 7500 टन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चार नई एजेंसियों को लगाने के लिए प्लांट पर जमीन चिन्हित कर ली गई है तथा 31 मार्च तक लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता 15000 टन प्रतिदिन की हो जाएगी। इसके अलावा, दो अन्य एजेंसियों के लिए भी टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार अप्रैल माह के अंत तक लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता 20000 टन प्रतिदिन की हो जाएगी। यहां यह भी बताया गया कि बंधवाड़ी में पड़े लीगेसी वेस्ट को सितम्बर माह के अंत तक प्रोसेस करने का लक्ष्य रखा गया है।
चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव ने फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया कि उनके यहां बल्क वेस्ट जेनरेटरों तथा डी-सेंट्रलाइज्ड माध्यम से कितना कचरा प्रोसेस हो रहा है तथा 31 मार्च तक क्या लक्ष्य है, इसकी एक रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार करके भेजें।
बैठक में गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, एसीएस इनवायरमेंट विनीत गर्ग, नगर निगम फरीदाबाद से संयुक्त आयुक्त डा. गौरव अंतिल एवं नगर निगम गुरुग्राम से संयुक्त आयुक्त (एसीबीएम) डा. नरेश सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।